Breaking News
Home / ताजा खबर / केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी ये राहत, 31 दिसंबर से पहले करना होगा ये जरूरी काम

केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी ये राहत, 31 दिसंबर से पहले करना होगा ये जरूरी काम

टैक्स पेयर्स को केंद्र सरकार की तरफ से एक और राहत मिली है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सीमा में और मोहलत दी गई है। केंद्र सरकार ने डेडलाइन को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2020 हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। CBDT की तरफ से कहा गया है कि ये मोहलत इसलिए दी जा रही है ताकि टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त वक्त रहे।

वहीं इसके अलावा जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट ऑडिट किए जाने हैं उनके लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 की गई है। CBDT के मुताबिक, टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है। ये उनके लिए लागू होगी जिनका ऑडिट किया जाना है।

दरअसल इससे पहले केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर तक की थी। अब ये डेडलाइन खत्म होने से पहले ही केंद्र सरकार ने एक बार फिर टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए इसमें और मोहलत जोड़ दी है। दरअसल ये राहत कोविड संकट के दौरान आर्थिक समस्याओं को देखते हुए दी गई है ताकि टैक्स पेयर्स को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े।

About Sakhi Choudhary

Check Also

JNU के बाद अब Jamia में भी ऑनलाइन कक्षाएं, छात्र इस तारीख से करेंगे कैंपस में प्रवेश

Written By : Amisha Gupta दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) विश्वविद्यालय ने …

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com