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हनी ट्रैप केस: हाईकोर्ट की फटकार, अब बिना इजाजत SIT में बदलाव नहीं

सैंट्रल डेक्स हीता रैना :-

 

मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले हनी ट्रैप मामले में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. इस केस में बार-बार एसआईटी चीफ बदलने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अब बिना कोर्ट की इजाजत के एसआईटी में कोई बदलाव नहीं होगा. इसके अलावा हाईकोर्ट ने पकड़ी गई महिलाओं के पास से मिले इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच हैदराबाद की प्रयोगशाला में कराए जाने के भी निर्देश दिए.

 


 

 

मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें इस केस की सीबीआई जांच कराने और बार-बार एसआईटी का चीफ बदले जाने को चुनौती दी गई थी. इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई जरूरी निर्देश जारी किए.

कोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी ने आरोपी महिलाओं से सीडी, मोबाइल फोन, पेनड्राइव सहित काफी सामान जब्त किया था. इनकी जांच पुलिस ने अपनी ही प्रयोगशाला में करवाई है. इसे कोर्ट ने गलत मानते हुए जब्त किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया.

 

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