चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति “डोनेल ट्रंप” को ‘शर्त बरी’ कर दिया गया है।
खबर है कि बीते शुक्रवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति “डोनेल ट्रंप” को चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में ‘शर्त बरी’ की सजा सुनाई गई। जिसका मतलब है कि उन्हें जेल की सजा, जुर्माना या परिवीक्षा से बचना होगा।
बता दें कि, पिछले साल ट्रंप को पोर्न स्टार स्टाॅर्मी डेनियल्स को 130, 000 डॉलर के भुगतान से जुड़े व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेरा फेरी करने के लिए दोषी करार किया गया था। इस सजा के बावजूद, जज जुआन एम मर्चेन ने कहा, “कोई दंड नहीं” कि सजा का संकेत दिया है, जिसका मतलब है कि ट्रंप को जेल की सजा और परिवीक्षा या फिर जुर्माना से बख्शा जा सकता है।
ट्रंप ने पहले खुद को निर्दोष बताया था और कहा था कि वे दोषी फैसले के खिलाफ अपील करने की कसम खाते है। व्हाइट हाउस लौटने से कुछ दिन पहले राज्य स्तरीय न्यायाधीश के सामने पेश होने की मजबूरी की नौबत से बचने के लिए जी-जान से लड़ाई लड़ी थी। जिसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था।
डोनेल ट्रंप 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। ट्रंप राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले पहले दोषी बन चुके है।
बता दें ये मामला, जिसमें ट्रंप की कानूनी टीम ने कार्यवाही देर से करने का प्रयास किया था, उससे अब तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप को अभी सजा से बचना चाहिए क्योंकि सजा उनके राष्ट्रपति पद के दौरान राजनीतिक और प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती है।