ओडिशा: ओडिशा राज्य सरकार ने सोमवार को घोषणा की, कि आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, ऐसा राज्य विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया ।
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 2 जनवरी को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम , भारत रक्षा अधिनियम या भारत रक्षा नियम के तहत आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों और गिरफ्तार लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की।
पेंशन के साथ- साथ आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों का स्वास्थ्य खर्चा भी उठाएगी , इस नई स्कीम में कहा गया कि, 1 जनवरी 2025 तक जीवित सभी लोगों पर यह स्कीम लागू होती है, जिसमें पेंशन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लाखों लोग जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था , उन्हें जेल में बंद किया गया था , यह योजना उन्हीं लोगों के लिए है, जिन्होंने आपातकाल का विरोध करने की हिम्मत दिखाई थी ।
इस स्कीम में यह शर्त रखी गई है, कि वो लोग जो जेल गए थे आपातकाल के दौरान , भले ही कितने समय के लिए जेल गए हो , उनके लिए ये पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
इसमें कहा है, कि यह 1 जनवरी 2025 से लागू है, उससे पहले कोई भी लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
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