सड़क पर अपने वाहन को उतारने के लिए और बिना किसी तरह के रुकावट से गाड़ी को सुरक्षित चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस हो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या फिटनेस सर्टिफिकेट इन सभी की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद इन्हें रिन्यू कराना पड़ता है तभी आप बिना किसी तरह के रुकावट से यात्रा कर सकते हैं।
कोरोना में हो रही परेशानियों की वजह से वर्ष 2020 से ही इन तरह के सर्टिफिकेट ओं का रिन्यू कराना थोड़ा कठिन हो रहा है ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ समय के लिए रियायत दी जाती है ताकि आसानी से बिना भीड़भाड़ के सभी अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करा सकें बता दें कि अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस आरसी या फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आप इससे सितंबर महीने की 30 तारीख तक रिन्यू करा सकते हैं।
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सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक खोलना महामारी के दूसरे लहर को ध्यान में रखते हुए यह सभी डाक्यूमेंट्स 30 सितंबर तक मान्य किए गए हैं जबकि इनकी पूर्व वैधता 30 जून को ही खत्म हो गई थी।
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सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक वर्ष 2021 में अब तक जितने भी डाक्यूमेंट्स एक्सपायर हुए हैं उन सभी की वैधता 30 सितंबर तक मान्य की जाएगी।
मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों के इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। उस आदेश में कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि ट्रांसपोर्टर्स और दूसरी संस्थाएं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही हैं उन्हें किसी तरह की प्रताड़ना या परेशानी का सामना न करना पड़े।
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सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों के चलते जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन और उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए इन पेपर्स की वैधता को बढ़ाया गया है। बता दें कि जब सरकार को इस बात जब आभास हुआ कि नागरिकों को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स के रीन्यूअल में दिक्कतें आ रही हैं तो सरकार ने इनकी वैधता बढ़ाने का फैसला किया है।
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