अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी है। महिला कर्मचारी के खिलाफ चीटिंग का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के कुछ ही दिनों के बाद अदालत ने चीटिंग केस में कार्रवाई रोकने का फैसला सुनाया। शिकायत करने वाले ने कहा था कि वह महिला के खिलाफ अब और कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है।
चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर कर ली थी। अदालत ने शिकायत करने वाले नव कुमार को अपने सामने नई होने को कहा था। कोर्ट के आदेश पर नव कुमार 16 सितंबर को कोर्ट हुआ था। उसका कहना था कि वह इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है।
नवीन कुमार ने कहा है कि वह महिला के खिलाफ आगे और याचिका दायर नहीं करेगा। दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर की जा सकती है। वह केस आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। कोर्ट ने कार्यवाही बंद करते हुए कहा कि इस मामले में नवीन कुमार के बयान को मंजूर कर लिया गया है।
नवीन कुमार ने आरोप लगाया था कि महिला ने उसे सुप्रीम कोर्ट में नौकरी दिलाने के एवज में 50 हजार रुपये दिए थे। इस मामले में नव कुमार की शिकायत पर महिला के खिलाफ 3 मार्च को चीटिंग और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। 10 मार्च को उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 12 मार्च को उसे जमानत मिल गई थी। नवीन कुमार ने यह भी शिकायत की थी कि महिला और उसके सहयोगी उसे धमकी दे रहे थे।
Written By: Heeta Raina
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