मतदान एक महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार और कर्तव्य है। भारत में, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। यदि आप पहली बार मतदाता बनने वाले हैं, तो आपको यह जानना होगा कि आप अपना नाम मतदाता सूची में कैसे चेक कर सकते हैं और वोटर आईकार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
मतदाता सूची में अपना नाम कैसे चेक करें:
- ऑनलाइन: आप चुनाव आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.in/ पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं। आपको अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग और राज्य/जिला/विधानसभा क्षेत्र का नाम दर्ज करना होगा।
- एसएमएस: आप 1950 पर एसएमएस भेजकर भी अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं। एसएमएस में आपको अपना EPIC नंबर या अपना नाम, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करना होगा।
- मतदान केंद्र: आप अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पर जाकर भी अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं।
वोटर आईकार्ड कैसे प्राप्त करें:
- ऑनलाइन: आप चुनाव आयोग की वेबसाइट https://nvsp.in/ पर जाकर ऑनलाइन वोटर आईकार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
- ऑफलाइन: आप अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय में जाकर वोटर आईकार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी।
आवश्यक दस्तावेज:
- आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आदि।
- पता प्रमाण: आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, आदि।
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि।
आवेदन की प्रक्रिया:
- ऑनलाइन: आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपको आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी और दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करनी होंगी।
- ऑफलाइन: आप अपने क्षेत्र के ERO कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आपको आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी।
आवेदन की स्थिति:
- आप चुनाव आयोग की वेबसाइट या ERO कार्यालय में जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
वोटर आईकार्ड प्राप्त करने में लगने वाला समय:
- वोटर आईकार्ड प्राप्त करने में आमतौर पर 15-20 दिन लगते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है:
- आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही वोटर आईकार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आपको वोटर आईकार्ड के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट या ERO कार्यालय में जाकर अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह भी ध्यान रखें:
- वोटर आईकार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसे सुरक्षित रखें।
- यदि आप अपना वोटर आईकार्ड खो देते हैं, तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट या ERO कार्यालय में जाकर डुप्लीकेट वोटर आईकार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मतदान एक महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य है। इसलिए, यदि आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, तो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाएं और वोटर आईकार्ड प्राप्त करें।