राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार उन सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगी, जो की एक जनवरी 2022 को 10 साल पुराने हो जाएंगे।बता दें कि सरकार इसके बाद उन वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी करेगी,जिससे वाहन मालिक अन्य स्थानों पर उनका पुनःपंजीकरण करा सकते हैं।
बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इसी सप्ताह जारी एक आदेश के मुताबिक।आवेदन करने के समय 15 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों के लिए एनओसी जारी नहीं की जाएगी।बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन तथा 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण तथा संचालन पर रोक संबंधी निर्देश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि जुलाई 2016 में दिए एक आदेश में एनजीटी ने कहा था कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने से संबंधी उसके निर्देश का प्रभावी ढंग से तथा बिना किसी चूक के अनुपालन किया जाएगा।वहीं 15 साल पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने का काम सबसे पहले किया जाना था।
परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया कि निर्देशों के मुताबिक विभाग दिल्ली में एक जनवरी 2022 को ऐसे सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगा, जो की 10 साल पूरे कर चुके हैं और या उस तारीख तक पूरे कर देंगे।इस मामले में विभाग ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों तथा 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी देश के किसी भी भाग के लिए जारी की जा सकती है।