WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है, जिसमें आज से लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की गई है.
व्हाट्सएप ने आज से शुरू होने वाले नए आईटी नियमों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है.दरअसल व्हाट्सएप के खिलाफ भारत सरकार का मामला 25 अप्रैल को दर्ज किया गया था।
व्हाट्सएप ने कहा कि नए नियम उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को प्रभावित करेंगे दूसरी ओर फेसबुक ने एक बयान में कहा कि वह ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की भारत सरकार की नई नीति का पालन करने के लिए तैयार है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभागों से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे. इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी है. सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है।
व्हाट्सएप के एक बयान में कहा गया है सरकारी दिशा निर्देशों में चैट ट्रेस करने की बात कही गई है और एक तरह से वैसे ही है जैसे हमारे यूजर्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो. ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा।
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