आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिहाड़ जेल में बंद पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब. तुम ही चिदंबरम ने 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने से संबंधित निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली अपील वापस ले ली है.
चिदंबरम ने खुद को न्यायिक हिरासत मे भेजना गैरकानूनी बताया. याचिका में उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक अन्य कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है इसलिए मुझे भी जमानत मिलनी चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरे से पूछताछ पूरी हो चुकी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत 20 अगस्त को खारिज कर दी थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. लेकिन वही एयरसेल मैक्सिस डील केस में अदालत ने चिदंबरम व उनके बेटे को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी.
सीबीआई का आरोप है कि जब आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ के विदेशी निवेश की अनुमति दी गई उस समय पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे. इसके बाद 2017 में ही ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.
Written By: Ayushi Garg
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