उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला लिया है.ये फैसला कोर्ट ने शुक्रवार को दिया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. और आवंटन की कार्रवाई को भी रोक दिया है. कोर्ट ने ये रोक 15 मार्च तक लगाई है. और 15 तारीख को ही मामले की अगली सुनवाई की जाएगी. आपको बता दें कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी.
अजय के द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में आरक्षण की नियमावली पर सवाल उठाया गया था. और आरक्षण साल 2015 में हुए चुनावों के आधार पर करने की मांग की गई थी. बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने की है.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी ऑर्डर रिलीज कर इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. वहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनावों में आरक्षण और आवंटन की कार्यवाही को पूरा न किया जाए.