पीनएबी घोटाला के मुख्य आरोपी भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत भेजने मामले में आज लंदन के कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है . यह सुनवाई लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रही है . नीरव मोदी के ओर से वकील आनंद दूबे कोर्ट पहुंचे हुए है. और भारत से सीबीआई और ईटी की टीमें भी वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पहुंच गई है साथ ही सीपीएस भी कोर्ट में पहुंच चुकी है. कोर्ट में नीरव के बेल के सुनावाई भारत के समय के अनुसार 4 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी.
लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रही सुनवाई
दोनों पक्षों के वकील लंदन की अदालत में पहुंच गए हैं. थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी और फैसला होगा कि नीरव मोदी को बेल मिलेगी या फिर वह जेल में ही बंद रहेगा, आज की सुनवाई में यह तय हो सकता है. सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की संयुक्त टीम भी लंदन में है. एक अधिकारी ने बताया कि टीम में दोनों एजेंसियों के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हैं.
आज नए सबूत होगा पेश
पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपये के कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नीरव मोदी को पिछले सप्ताह लंदन में गिरफ्तार किया गया था. नीरव मोदी मामले में सुनवाई से पहले ईडी और सीबीआई की टीम ने वहां अधिकारियों से मुलाकात की. सीबीआई के सूत्रों की मानें तो कोर्ट में भारत के द्वारा आज नए सबूतों को पेश किया जाएगा.
आज की सुनवाई में टीम सीबीआई और ईडी के द्वारा नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी तथा अन्य के खिलाफ दर्ज आरोपपत्र की प्रतियों के अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज पेश करेगी. भारतीय एजेंसियों के सूत्रों की मानें तो उनकी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि नीरव मोदी को बेल ना मिले.
नीरव मोदी की जायदाद जब्त
ईडी नीरव मोदी और उनकी सहयोगी कंपनियों की 147 करोड़ की जायदाद से संबंधित दस्तावेज पेश करेगी. पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने 26 फरवरी को यह जायदाद जब्त की थी.
संयुक्त टीम लंदन में स्थानीय प्राधिकरणों को ये कागजात प्रदान करेगी और नीरव मोदी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में उनकी मदद करेगी.
आरोपी कारोबारी ने धोखाधड़ी से पीएनबी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) के जरिए 13,500 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे. नीरव मोदी को 19 मार्च को लंदन में गिरफ्तार किया गया था, जमानत याचिका रद्द होने पर उनको 29 मार्च तक के लिए पुलिस की हिरासत में भेजा गया है.