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इन लोगो को मिलेंगे अब ज़्यादा पैसे मोदी सरकार ने बदले पेंशन नियम

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के नियमो में बदलाव किया है। अब सात साल से कम के सेवाकाल मे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य अब बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार होंगे। इसके लिए सरकार ने पेंशन नियमो में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है।

पहले ये थे पेंशन के नियम

इससे पहले यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सात साल से कम के सेवाकाल में होती थी, तो उसके परिजनों को आखिरी वेतन के 50 फीसदी से बढ़ी हुई पेंशन मिलती थी। लेकिन अब सात साल से कम के सेवाकाल में मृत्यू होने पर कर्मचारी के परिजन बढ़े हुए पेंशन पाने के पात्र होंगे ।

 

अक्टूबर से होंगे नए नियम लागू

सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्टूबर 2019 से लागू होंगे। इसका लाभ केंद्रीय सशस्त पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को मिलेगा।

पूरी करनी होंगी पारिवारिक पेंशन पाने की शर्तें

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे सरकारी क्रमचरी जिनकी मृत्यु एक अक्टूबर 2019 तक दस साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती हैं ओर उन्होंने लगातार 7साल तक का सेवाकाल पूरा नहीं किया है तो उनके परिजनों को 1 अक्टूबर 2019 से उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलेगी । इसके लिए पारिवारिक पेंशन पाने की अन्य शर्तों को पूरा करना होगा।

इसमें कहा गया है कि मृत्यु पर ग्रेजुएटी के संदर्भ में

ग्रेजुएटी की राशि के कार्यकाल के प्रमुख द्वार उसके पूरे उसकी पूरे सेवाकाल के बारे में सत्यापन और जानकारी के बाद तय की जाएगी। कार्यालय प्रमुख अस्थाई मृत्यु ग्रेजुएटी के भुगतान की तारीख से छह माह के भीतर इस राशि को तेय करेगा।

Written by: prachi jain

https://www.youtube.com/watch?v=FAAhYwB9zks

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