समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को रामपुर एडीएम कोर्ट से झटका मिला है। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने के आदेश दिए हैं। ये जमीन अभी तक आजम खान की जौहर ट्रस्ट के नाम पर दर्ज थी।
दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदी थी। वहीं सरकार से अनुमर्ति सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की मिली थी। इस मामले में रामपुर की एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन ना करने का दोषी माना है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने करीब 70 हेक्टेयर जमीन को यूपी सरकार के नाम दर्ज कराने का आदेश दिया है। अब ये भूमि आजम खां की जौहर ट्रस्ट से हटाकर प्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज की जाएगी।
रामपुर के सांसद आजम खान ने एसपी सरकार के दौरान सैकड़ों बीघा जमीन जौहर ट्रस्ट के नाम पर ली थी। इसे लेकर गंभीर अनियमितता के आरोप लगे थे। जिसके बाद ये मामला रामपुर की एडीएम कोर्ट में चल रहा था। इस पूरे मामले की जांच एसडीएम सदर ने की थी।
एसडीएम की जांच रिपोर्ट के मुताबिक जौहर ट्रस्ट की इस जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय का काम चल रहा है। वहीं पिछले 10 वर्षों के अंदर चैरिटी का कोई भी काम इस जमीन पर नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट में इस बात को भी रखा गया है कि ट्रस्ट को एक सीमा के तहत ही जमीन आवंटित की जा सकती है। लेकिन इस मामले में ना सिर्फ नियमों का उल्लंघन किया गया बल्कि कई अनियमितताएं भी की गईं।