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आगरा में पार्टी दफ्तरों के बाहर भीड़ पर लगी पाबंदी,सिर्फ 100 लोगों अंदर जाने की होगी अनुमति,उल्लंघन पर होगा मुकदमा दर्ज

चुनाव के दौरान जनसभा, रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा है। बता दें कि पार्टी दफ्तरों के बाहर अब भीड़ इकठ्ठा करने पर पाबंदी होगी।इस दौरान दफ्तरों के अंदर बैठक के लिए भी महज 100 लोग ही शामिल होंगे।कोरोना महमरी और आचार संहिता के चलते भीड़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आपको बता दें कि रैलियों पर रोक लगाने के बाद आगरा जिले में राजनीतिक दलों के कार्यालय ही चुनाव के लिए वार रूम बन गए हैं।वहीं सुबह से शाम तक पार्टी के दफ्तरों में जमघट लग रहा है।दरहसल टिकट के दावेदार समर्थकों का हुजूम लेकर पहुंच रहे हैं।

इस दौरान जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का कहना है कि किसी भी पार्टी दफ्तर के अंदर बैठक में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।इसके अलावा बाहर भीड़ इकठ्ठा नहीं होगी।यहां तक कि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफआईआर कराई जाएगी।साथ ही रैलियों और सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध है।ऐसे में सिर्फ डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा सकता है।

इसके अलावा जनसंपर्क में प्रत्याशी के साथ सिर्फ पांच लोगों के जाने की अनुमति होगी और सभी विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता उल्लंघन की जांच के लिए वीडियोग्राफी कराई जा रही है। वहीं प्रत्येक क्षेत्र में तीन-तीन स्टेटिक टीम लगाई हैं।

बता दें कि आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभारी और एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन की कुल तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से दो मामलों में एफआईआर हो चुकी है।एक मामले की जांच चल रही है और एक एफआईआर बिना अनुमति सभा करने की रकाबगंज थाने में और दूसरी अनुमति से अधिक लोगों को बुलाने की हरीपर्वत थाने में दर्ज हुई है।

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