बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में चार महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हर हाल में देना जरूरी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड तक के कर्मचारियों को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को इस आदेश से अलग रखा गया है।
दरअसल पदाधिकारियों की तरफ से संपत्ति का जो ब्यौरा दिया जाता है उसमें पता चला था कि आधी-अधूरी जानकारी दी जा रही थी। इससे संपत्ति की वास्तविक जानकारी सही तरीके से सामने नहीं आ पाती है। जिस वजह से अब ये आदेश जारी किया गया है।
संपत्ति का ब्योरा जारी करने वाले पदाधिकारियों को अपनी या अर्जित या विरासत या फिर परिवार के किसी सदस्य के नाम से जारी संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा ली गई जमीन जायदाद के बारे में भी सूचना देनी होगी। साथ ही अगर इन कर्मचारियों पर किसी भी तरह का कर्ज है तो उसकी भी जानकारी देनी जरूरी होगी। इस आदेश में ये भी साफ कर दिया गया है कि कोई भी कर्मचारी सरकार को जानकारी दिए बगैर किसी अचल संपत्ति की खरीदारी नहीं कर सकेगा।