हरियाणा के फरीदाबाद में दिनदहाड़े छात्रा निकिता तोमर की हत्या के मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। फरीदाबाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई। दरअसल इन दोनों को गुरुवार को कोर्ट ने दोषी माना था। वहीं इसके अलावा तीसरे आरोपी अजरु को कोर्ट ने बरी किया है। पुलिस ने दोनों दोषियों पर हत्या, अपहरण, शादी के लिए मजबूर करना, आपराधिक साजिश रचना और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पिछले 26 अक्टूबर को फरीदाबाद में छात्रा निकिता तोमर की कॉलेज से घर लौटते वक्त हत्या कर दी गई थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें आरोपी छात्रा को गोली मारता दिखा था।
ये हैं पूरा मामला —-
निकिता तोमर बीकॉम फाइनल में पढ़ाई कर रही थी। 26 अक्टूबर को रेहान और तौसीफ ने उसका अपहरण करने की कोशिश की थी। विरोध करने पर उसे गोली मार दी गई जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये वारदात कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान तीन आरिपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें तौसीफ, रेहान और अजहरुद्दीन शामिल थे। इस मामले में करीब 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। तौसीफ निकिता के साथ 12वीं क्लास तक पढ़ा था। उस पर आरोप था कि 2018 में भी उसने निकिता का अपहरण किया था, लेकिन बाद में निकिता के परिवार ने समझौता होने के बाद शिकायत वापस ले ली थी।