सावधानियां बरतने के बाद भी देश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। लेकिन जो शहर कंटेनमेंट जोन के बाहर आते हैं उनमें किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने के पहले केंद्र से विचार करना होगा। दिशा-निर्देश एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
कोरोना को काबू में करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर के लिए ‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य देश में कोविड-19 के खिलाफ मुकाबले में जो कामयाबी मिली है, उसे बनाए रखना है। रणनीति की वजह से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में अब गिरावट आ रही है।
आपको बता दें कि सरकार के द्वारा लागू की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। और 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है
इस गाइडलाइंस के अनुसार सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल में कुछ नियम बनाए गए है जैसे कि सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। साथ ही कहीं भी होने वाले धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं।
बताते चले इन गाइडलाइंस में कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि जिस शहर में पॉजिटिव रेट 10 फीसदी से ज्यादा हैं, वहां ऑफिस की टाइमिंग और अन्य उपाय लागू करने चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन हो सके। साथ ही मंत्रालय ने ये भी कहा कि रोकथाम की रणनीति में निगरानी, अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए और गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन होना चाहिए।