उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 28 फरवरी को सुनवाई करेगा।बता दें कि याची अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यह आदेश दिया है।दरहसल दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की एकल पीठ सुनवाई कर रही थी।वहीं अर्जी में एसीजेएम प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज में हिरासत में हुई मौत के मामले में सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता से मामले की मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।वहीँ हाईकोर्ट ने तीन फरवरी तक कासगंज के एसपी का हलफनामा मांगा था।
इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि हलफनामा पहले ही दाखिल हो चुका है और वह रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं था।जिसके कारण कोर्ट ने सुनवाई आठ फरवरी तक टाल दी है।वहीँ इस मामले में मृतक अल्ताफ के पिता चांद की तरफ से याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है।इस मामले में न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।