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दूष्कर्म मामले में कलाम अंसारी को आजीवन कारावास

शिवहर-शिवहर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ की अदालत ने एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दूष्कर्म मामले को लेकर मात्र 48 दिनों के भीतर अभियुक्त कलाम अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।

कलाम अंसारी हिरम्मा थाना क्षेत्र के ग्राम रेवासी निवासी है। इनकी रिपोर्ट हिरम्मा थाना में दर्ज कराई गई थी। 8 वर्षीय पुत्री के साथ ग्राम रामपुर निवासी 60 वर्षीय कलाम अंसारी के द्वारा दूष्कर्म किया गया था, घटनास्थल से ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था।

 


 

इस बाबत हिरम्मा थाना काण्ड सं-21/19 दिनांक 11 जुन 2019 को प्राथमिकी दर्ज किया गया था, बाद में महिला थाना में फॉरवर्ड कर दिया गया था। जिला अपर सत्र न्यायधीश त्रिभुवन नाथ की अदालत ने बताया है कि अभियुक्त के द्वारा जघन्य अपराध किया गया है, वाह सहानुभूति के पात्र नहीं है दूष्कर्म और मर्डर दोनों मनुष्य के जीवन को झकझोर देता है, दूष्कर्म के कारण पीड़ित मानसिक रूप से जीवन भर विक्षिप्त रहती है वह अंदर ही अंदर जलती रहती है। इसलिए या माफी के लायक नहीं है।

अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 2 लाख रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाया गया है, वही 1 लाख रुपए पीड़िता के परिजनों को देने तथा 1 लाख सरकारी कोष में जमा करने का आदेश निर्गत किया है। अभियोजन की ओर से स्पेशल विशेष लोक अभियोजक पोक्सो राजेश्वर कुमार यादव थे, तो बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार पटेल थे।

शिवहर से मोहम्मद हसनैन

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