अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुआई वाली पांच सदस्यीय नई बेंच आज से सुनवाई करेगी. इस बेंच का नेतृत्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे. उनके अलावा अन्य 4 जज जस्टिस एस.ए. बोबडे जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल होंगे.
इस मसले पर सुबह 10.30 बजे से सुनवाई शुरू होगी. पहले इस मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली तीन सदस्यीय बेंच कर रही थी.
2 अक्टूबर को उनके रिटायर होने के बाद इस केस को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली दो सदस्यीय बेंच में सूचीबद्ध किया गया. इस बेंच ने 4 जनवरी को केस की सुनवाई की तारीख 10 जनवरी तय की थी.
क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला?
हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए.
इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. शीर्ष अदालत ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट में यह केस पिछले आठ साल से है.