पाकिस्तान 2 सितंबर से कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराएगा. पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है. इससे पहले जुलाई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बिना शर्त जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का फैसला सुनाया था. बाद में ऐसी खबरें भी आईं की पाकिस्तान ने कुलदीप जाधव को ‘बेरोक टोक काउंसलर एक्सेस देने की भारत की मांग भी खारिज कर दी है.’
भारत का हमेशा से मानना रहा है कि जाधव को काउंसल एक्सेस न देना वियना संधि का उल्लंघन है.
VCCR के आर्टिकल 36 (1) (बी) में कहा गया है कि अगर किसी देश (A) के नागरिक को किसी दूसरे देश (B) में गिरफ्तार किया जाता है, तो…
देश B को बिना देरी किए वीसीसीआर के अधिकारों के तहत उस देश A को जानकारी देनी होगी. इसमें देश A के अधिकारियों को जानकारी देना और उनसे मदद लेना शामिल है.
देश B को देश A के दूतावास या उच्चायोग को ये जानकारी देना जरूरी है कि उन्होंने उस देश के नागरिक को गिरफ्तार/हिरासत में लिया है.
आर्टिकल 36(1)(सी) में कहा गया है कि देश A के अधिकारियों को उस देश में सफर करने का अधिकार है जिस देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है. गिरफ्तार व्यक्ति का कानूनी सहायता देने का भी प्रावधान है.
WRITTEN BY: HEETA RAINA
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