यूपीएससी धोखाधड़ी के मामले में पूर्व आईएएस परीक्षु पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।बताया गया है कि पूजा खेडकर पर 2022 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप था।पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख तक सुरक्षा जारी रखने का निर्देश दिया।जस्टिस बी.वी. नगरथन और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को तय की और आदेश दिया कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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