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यूपी सरकार ने लोकार्पण व शिलान्यास को लेकर जारी किए नए नियम, ना मानने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार लोकार्पण और शिलान्यास की नई नीती अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के लिए बड़े बदलाव ले कर आई है, जानने के लिए आगे पढ़े

सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार किसी भी तरह की छोटी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकार की मंजूरी लेना होगा आवश्यक। कोई भी अधिकारी अपनी इच्छा अनुसार ऐसे कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। केवल जनप्रतिनिधि द्वारा ही ऐसी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा सकेगा। जिसका उल्लंघन करने पर अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

दूसरी तरफ औद्योगिक विकास विभाग के सतीश महाना ने अधिकारियों के फीता काटने पर रोक लगा दी है। सतीश महाना ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा, यूपीडा व अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ से कहा है कि किसी भी तरह की परियोजना का लोकार्पण या शिलान्यास करने का दायित्व जनप्रतिनिधियों को दिया जाए।

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साथ ही यह निर्देश जारी किया कि जिले में स्थानीय विधायक, सांसद या अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए और उन्हीं से लोकार्पण कराया जाए। इन नियमों का सख्ती से पालन हो इसीलिए उन्होंने एक और निर्देश दिया कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक, कई जगह भवन या किसी योजना का शुभारंभ स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने खुद ही दिया जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित तक नहीं किया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा और जो निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उन्हीं के आधार पर कार्य किया जाएगा ऐसा ना करने वालों के लिए कार्यवाही की जाएगी।

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