कोरोना महामरी के चलते जान गंवाने वाले दिल्ली वासियों को दिल्ली आपदा राहत कोष से 50 हजार रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी।बता दें कि यह दिल्ली सरकार की तरफ से पहले से दी जा रही 50 हजार रुपये की सहायता राशि से अलग होगी। जिसमे ऐसे परिवारों को डीडीआरएफ में से 50,000 रुपये की अनुग्रह सहायता देने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस भी सप्ताहांत पर जारी हो जाने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ”मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना” योजना के तहत ऐसे लगभग 21,000 परिवारों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिली है।मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब उन्हें डीडीआरएफ में से 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि भी मिलेगी।दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार आवेदकों को कोरोना से मौत से संबंधित अनुग्रह सहायता के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सीधे आवेदन करना होगा।
बता दें कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या जिला प्रशासन दिशा-निर्देशों के मुताबिक सीधे लाभार्थी को राशि जारी करेगा। हालांकि डीडीआरएफ से 50,000 रुपये की यह अनुग्रह सहायता उन सभी मामलों में बिना किसी नए आवेदन के जारी की जाएगी,जहां परमुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत जिलों द्वारा 50,000 रुपये का मुआवजा जारी किया गया है।बता दें कि सभी जिलों को डीडीआरएफ से जारी अनुग्रह सहायता के संबंध में एक अलग डेटाबेस बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।इस आदेश में कहा गया कि इस उद्देश्य के लिए ई-डिस्टि्रक्ट पोर्टल के तहत एक अलग विंडो उपलब्ध कराई जाएगी।
डीडीआरएफ सहायता के वितरण के लिए डीडीएमए की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक जिस मरीज को अस्पताल या इन-पेशेंट सुविधा में भर्ती कराया गया था तथा जो 30 दिनों से अधिक समय तक भर्ती रहा है और बाद में उसकी मृत्यु हो गई है,उसे भी कोविड-19 की मौत के रूप में माना जाएगा। कोविड की चपेट में आने वाले रोगी जिनकी या तो अस्पताल या घर पर मृत्यु हो गई है और जहां पंजीकरण प्राधिकारी को फार्म चार और चार ए में मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनको भी कोविड-19 मृत्यु के रूप में माना जाएगा और इसके साथ ही कोरोना संकमित पाए जाने के 30 दिनों के अंदर आत्महत्या करने वाले रोगियों के परिजन भी 50,000 रुपये की वित्तीय मदद के मिल सकेगी।