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चुनाव प्रचार में मास्क की अनदेखी पर दिल्ली हाई कोर्ट सख़्त

पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावी माहौल चरम पर है। चुनाव प्रचार के दौरान बिना मास्क के दिखे लोगों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख़्त दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है। उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार के दौरान भी मास्क की अनिवार्यता को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि आखिर चुनाव प्रचार के दौरान लोग बिना मास्क के क्यों दिख रहे हैं। याचिका में मांग की गई थी चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, अन्य प्लेटफॉर्म्स और सामग्री पर चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

इसके अलावा चुनाव आयोग को डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाने का आदेश देने की भी मांग की गई है। थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी ऐंड सिस्टेमेटिक चेंज के चेयरमैन विक्रम सिंह की ओर से ये अर्जी दायर की गई थी। विक्रम सिंह यूपी पुलिस के डीजीपी रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के अलावा असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी चुनाव हो रहा है। 4 राज्यों में मतदान हो चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग होनी है। राज्य में कुल 8 चरणों में मतदान होना है। विक्रम सिंह ने अपनी अर्जी में मांग की थी कि कोरोना के तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए चुनाव प्रचार का काम जोरों पर है। 

साफ है कि अर्जी पर कोर्ट ने सख़्त लहजा अपनाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस अर्जी से चुनाव प्रचार के लिए क्या नियमों में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं।

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