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पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है संगीन अपराध, राजस्थान सरकार ने कहीं यह बात

सरकार ने सोमवार को विधानसभा में राजस्थान पर्यटन व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय विधेयक 2021 को पारित किया गया साथ ही देश में आने वाले पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई और यह कहा गया कि दुर्व्यवहार को संगीन अपराध माना जाएगा। इस मामले में पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस संशोधन में धारा 27-ए जोड़ी गई है।

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आगे उन्होंने बताया कि जिस में शामिल अपराध संगीत माने जाते हैं। दूसरी ओर अगर धारा 13 की उप धारा 3 में अपराध दौड़ाया जाता है तो यह धारा 13 की उप धारा 4 में गैर जमानती करार दिया जाएगा।

इस पर सरकार का कहना है कि, यह विधेयक वर्ष 2010 में पर्यटन व्यवसाय विकास की गति में सुधार लाने, राजस्थान के गौरव की अच्छी भावना के साथ पर्यटकों को लौटाने उनके साथ दुर्व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। अभी तक इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि यह सजा गैर जमानती है या जमानत ई इसीलिए इसका संशोधन करना पड़ा और अब इसे संगीन अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा।

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