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“मनी लॉन्ड्रिंग” मामले में “रॉबर्ट वाड्रा” को मिली जमानत

सेंट्रल डेस्क दीपक खाम्बरा-  दिल्ली की एक अदालत ने Money laundering मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि शनिवार को 2 मार्च तक बढ़ा दी है वाड्रा के खिलाफ यह मामला प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने दर्ज किया था।

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विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वारा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को राहत मिली है। ED ने अपने वकील नितेश राणा के जरिए अदालत को बताया कि मामले में वाड्रा से पूछताछ करने की जरूरत है और इस मामले में वाड्रा द्वारा सहयोग नहीं किए जाने को आधार बनाकर अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।

वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जब भी बुलाया गया या जब भी जरूरत पड़ी वह पूछताछ के लिए आने के लिए तैयार थे। अदालत ने दो फरवरी को उनकी अग्रिम जमानत की अवधि 16 फरवरी तक बढ़ा दी थी और उनसे ED के समक्ष पेश होने एवं मामले में सहयोग करने को कहा था।

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यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टोन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड(17,54,27,446.98 रुपये) कीमत की एक संपत्ति की खरीद में हुए धनशोधन के आरोपों से जुड़ा हुआ है. जिसपर मालिकाना हक कथित तौर पर वाड्रा का है।

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