अगर अब बाइक चलाते हैं या अपनी बाइक के पीछे किसी को बिठाते हैं तो आपके लिए यह जानकारी है जरूरी!
दरअसल, बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं| यह गाइडलाइन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा|
नई दिल्ली. बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया गया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियमों में बदलाव किये हैं|जानिए क्या हैं नए नियमों के बारे में.
1. ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड
मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है. हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है, अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है. अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती है.
1a बाइक की पिछली सीट में दोनों तरफ पायदान होना अनिवार्य
1b बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे.
2. हल्का कंटेनर लगाने के भी दिशानिर्देश
मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा. अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी.