Breaking News
Home / उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड / नए कानून के तहत सालाना 5 से 7 फ़ीसदी बढ़ सकता है किराया

नए कानून के तहत सालाना 5 से 7 फ़ीसदी बढ़ सकता है किराया

यूपी में लागू हुआ नया कानून मकान किराए पर लेने से पहले करने होंगे यह काम

पहले बनवाना होगा एग्रीमेंट। मकान में किराएदार रखने से पहले 3 महीने का बनवाना होगा एग्रीमेंट पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही रख सकेंगे किरायादार।

आवास विभाग जारी करने जा रहा है डिजिटल फॉर्म जिससे कि घर बैठे भी एग्रीमेंट बनवाया जा सके। नए कानून के तहत साल में 5 से 7 फ़ीसदी किराया बढ़ाया जा सकता है। किराए की वृद्धि दर में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाएगी। किराए में ली गई धनराशि फिर से इस अध्यादेश के लागू होने तक उसी तरीके से हर साल पहले की तरह ही बढ़ाया जाएगा। किराया बढ़ाने के मामले में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की स्थिति में किराया प्राधिकरण के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जाएगा। किराया प्राधिकरण ही इस पर अंतिम फैसला करेगा।

नए कानून के मुताबिक मकान को किराए पर देने से पहले मकान मालिक 2 से 6 महीने का एग्रीमेंट बनवा सकता है् अगर कोई व्यक्ति उसी राज्य का निवासी है तो 2 महीने का और किसी अन्य राज्य से वहां आया है तो 6 महीने का एग्रीमेंट बनवाकर एडवांस ले सकता है। इस एडवांस को घर छोड़ते समय बकाया किराए में हटाया जा सकता है या फिर वापस लिया जा सकता है अगर घर में किसी भी तरह का निर्माण कार्य करवाना हो तो मकान मालिक को 15 दिन पहले किराएदार को नोटिस देना होगा।

इस कानून के मुताबिक मकान में होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति के लिए मकान मालिक जिम्मेदार होगा और उसे ही या ठीक कराना होगा। चाहे वह क्षति बिजली की हो पाइप लाइन की हो सफेदी हो या कोई अन्य चीज।

जो किराएदार किराए पर मकान ले रहा है उसे नाली साफ करवाने की, शौचालय साफ करवाने, नल ठीक करवाने, बाथ-टब ठीक कराने, अलमारी या बिजली के बोर्ड कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

About news

Check Also

Patna City में आग का कहर: चिंगारी से भड़की आग ने 8 स्थानों पर लाखों की संपत्ति को किया नष्ट !

Written By : Amisha Gupta Patna City में दिवाली के दौरान एक बड़ा अग्निकांड हुआ …

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com