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जयपुर के सीरियल ब्लास्ट केस में, जयपुर कोर्ट ने आज चारों आरोपियों को सुनाई मौत की सजा

वर्ष 2008 के जयपुर सीरियल बम धमाकों के चार दोषियों को फांसी की सुजा सनाई है। कोर्ट ने चार दोषियों के मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्म्द सलमान और सैफुर्रहमान को मौत की सजा सुनाई।

आप को बता दे इन धमाकों में 71 लोग मारे गए थे और 185 लोग घायल हुए थे। विशेष कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दोषियों की सजा पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना।

इस मामले में विशेष कोर्ट ने बुधवार को चार आरोपियों को दोषी करार दिया था। 13 मई 2008 को जयपुर में आठ जगहों पर बम धमाके हुए थे जिसमें 71 लोगों की मौत हुई थी। जिन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया उनके नाम शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान हैं।

 


 

मामले में अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया क्योंकि उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके। बाकी चार आरोपियों को आईपीएस की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया। शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था। बाकी चार दोषियों के नाम मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्म्द सलमान और सैफुर्रहमान हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई है।

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