आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से राहत मिली है। चारा घोटाला से जुड़े मामलों में एक साल से ज्यादा समय से जेल की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दुमका कोषागार केस में इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव की जमानत पर कई बार सुनवाई हुई थी। दरअसल चारा घोटाले के इस मामले में दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के आरोप हैं। वहीं इस केस में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है।
झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार मामले में सुनवाई को बाद आरजेडी प्रमुख को जमानत देने का फैसला सुनाया। अवैध निकासी मामले से पहले लालू यादव को चाईबासा और देवघर केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। दोरांडा कोषागार के मामले में अब भी ट्रायल जारी है। अब लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल लालू यादव को सात साल की जेल की सजा मिली है। वो आधी सजा काट चुके हैं जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है। लालू यादव एक-एक लाख के दो सिक्योरिटी बॉन्ड और आईपीसी और पीसी एक्ट के तहत पांच-पांच लाख का जुर्माना भरने के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। गौरतलब है कि पिछली 23 जनवरी को लालू प्रसाद की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के बाद रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में बेहतर इलाज के लिए अनुशंसा की थी, जिसके बाद आनन फानन में लालू को एक महीने के लिए एम्स भेजने की अनुमति जेल प्रशासन ने दी थी।