उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए योगी सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद से राज्य में अब ये अध्यादेश लागू हो गया है।
आपको बता दें कि 24 नवंबर को यूपी कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी।और फिर इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को राज्य सरकार से विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।
यूपी में लागू किए गए इस कानून के अनुसार जबरदस्ती से या धोखे से किसी का भी धर्म परिवर्तन करवाने पर 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।
इसी को लेकर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। 24 नवंबर को उन्होंने कि कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन के सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि इसमें पाया गया था कि छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है।