महाराष्ट्र के ठाणे में तीन तलाक का मामला सामने आया है जहां मुस्लिम महिला ने तीन तलाक देने पर अपने पति के खिलाफ मुंबई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे व्हाट्सऐप पर तीन तलाक दिया। पुलिस ने मुस्लिम महिला एक्ट (विवाह अधिकार संरक्षण) के तहत केस दर्ज कर लिया है।
बता दें कि ये कोई नई बात सामने नहीं आई है, इससे पहले भी उत्तराखंड से तीन तलाक का एक मामला सामने आया था। यहां एक महिला को उसके पति ने 31 जुलाई को तीन तलाक दे दिया था। इसी पर देहरादून की एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने कहा था कि संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जाएगी।
तीन तलाक कानून बनने के बाद सबसे पहले हरियाणा में FIR दर्ज हुई थी। मेवात के नूंह की रहने वाली साजिदा ने अपने पति सलाहुद्दीन के खिलाफ ‘दि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड मैरिज एक्ट 2019’ के तहत मामला दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि उसने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में प्रताड़ना की शिकायत की थी और इससे नाराज होकर पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया था।
बता दें तीन तलाक अब भारत में अपराध है। तीन तलाक बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बताते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है।
Written by- Pooja Kumari