INX मीडिया केस के आरोपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है.हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को चिदंबरम के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश भी दिए हैं।
INX media case: Delhi Court disposes of the plea of Congress leader P. Chidambaram's interim bail with direction to Tihar Jail Superintendent to keep P. Chidambaram's cell clean & provide mineral water, protection against mosquitoes & he should be provided a face mask. (file pic) pic.twitter.com/7NUhfV5m7C
— ANI (@ANI) November 1, 2019
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि जेल में चिदंबरम की कोठरी को साफ रखा जाए। इसके साथ ही चिदंबरम को मच्छरों से बचाने के इंतजाम के साथ पीने के लिए मिनरल वाटर उपलब्ध कराया जाए। सिर्फ यही नहीं कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रबंधन को चिदंबरम को फेस मास्क तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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