वाराणसी के ज्ञानवापी परिषर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानि एएसआई दौरा साइंटिफिक सर्वे कराए जाने के विषय में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दिया है। गौरतलब हैं कि वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। हलफनामा में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का इंच भर भी नुकसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी लोवर कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को भी सही माना है।
आप को बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी के जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर में वजूखाना व शिवलिंग छोड़कर अन्य क्षेत्र के एएसआइ सर्वे का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर पर 24 जुलाई को एएसआइ सर्वे पर 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट दौरा रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25, 26 और 27 तारीख को जुलाई को सुनवाई हुई थी।