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यूपी में कोरोना को लेकर इंतजामों पर हाईकोर्ट नाखुश, दी ये हिदायत

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने ना सिर्फ सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं बल्कि इंतजामों की समीक्षा कर इसे नए सिरे से लागू करने को कहा है। दरअसल यूपी शासन की तरफ से पेश किए गए कोविड इंतजामों को लेकर हलफनामे को लेकर कोर्ट की टिप्पणी आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण बढ़ने और रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर नाराजगी जाहिर की है।

कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर दो किलोमीटर पर दो कॉन्स्टेबल की तैनाती के निर्देश जारी किए है। इसके अलावा तैनात किए जाने वाले पुलिसकर्मियों की सूची अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने प्रशासन की ओर से पेश किए गए हलफनामें पर भी असंतोष जाहिर किया। इसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने हलफनामे पूरी जानकारी नहीं दी है। इसलिए प्रशासन अगली सुनवाई पर दूसरा हलफनामा पेश करे।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोविड गाइडलाइन्स को सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने काफी प्रयास किए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में 17 दिसंबर अगली सुनवाई होगी। 

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