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CBI VS KOLKATA POLICE: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहीं खुशी कहीं गम

सेन्ट्रल डेस्क, ज्योति : सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस कमिश्नर के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दे दी है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश दिया है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने के साथ-साथ मामले की जांच में सहयोग देना होगा ।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अपनी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस देश का कोई बिग बॉस नहीं हो सकता है, सिर्फ लोकतंत्र ही बिग बॉस है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की आलोचना करने पर हमारा विरोध होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बंगाल की जनता, देश की जनता और मीडिया की जीत है ।

 

आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा।

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क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

1.राजीव कुमार को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा

2. CBI के सामने पेश होना होगा

3.राजीव कुमार मेघालय के शिलांग में सीबीआई के समक्ष एक न्यूट्रल प्लेस पर पेश होंगे

4.अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी

 

 

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