केंद्रीय बैंक आरबीआई की ओर से 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक की गई है। यह तारीख ही फिलहाल अंतिम मानी जा रही हैं। दरअसल, 2000 के नोट की आखिरी डेडलाइन के संबंध में संसद में जानकारी दी गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि 2000 का नोट बदलने की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा
गौरतलब हैं कि आरबीआई की ओर से 19 मई को 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि 2000 के नोट करेंसी के रूप में वैध रहेंगे। साथ ही कहा कि बैंक की ओर से ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया था।
2000 का नोट बदलने की डेडलाइन को लेकर कई कई सांसदों की और से सवाल किए गए थे। इसके जबाव में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि 2000 का नोट बदलने की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2000 का नोट बदलने के लिए पहले से तय आखिरी तारीख 30 सितंबर नहीं बदलने वाली है। इसके साथ ही बताया गया कि सरकार के पास मौजूदा 2000 के नोट को बदलने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूसरी वैल्यू के नोट मौजूद हैं।