बीते वर्ष 2020, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी इस मामले में अब तक किसी भी कोर्ट द्वारा सही से कार्यवाही नहीं की गई।
बता दे की इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए एक बार फिर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर सही तरीके से जांच करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ ही एडवोकेट जनरल को भी अगली सुनवाई तक यह साबित करने को कहा है कि सुशांत सिंह की मृत्यु का मामला दुबारा से उठाने लायक है या नहीं।
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बता दें कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मुंबई में लॉ के अंतिम वर्ष के छात्र द्विवेंद्र देवतादिन देबे द्वारा इस मामले की सीबीआइ जांच के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है।
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जानकारी के मुताबिक इस मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किसी को भी नोटिस जारी करने से इन्कार कर दिया था। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया था कि मामले की सुनवाई लंबित रहने के दौरान भी कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी।
कोर्ट में पेश की गई इस याचिका में कहा गया कि यदि पटना हाइकोर्ट सीबीआइ की जांच को संतोषजनक नहीं पाती है, तो कोर्ट सीबीआइ के निर्देशित और केंद्र सरकार को नये सिरे से सही दिशा में जांच करने का निर्देश दे।
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