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गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे अभिजात को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका

सेंट्रल डेस्क, ज्योति :  बॉम्बे हाई कोर्ट की पणजी पीठ ने आज गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे अभिजात को बड़ा झटका दिया है। पर्रिकर के बेटे अभिजात को वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के मामले में दायर याचिका को लेकर नोटिस जारी किया है। दरअसल अभिजात पर आरोप है कि उन्होनें दक्षिणी  गोवा जिले में नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित एक इको-रिसॉर्ट के निर्माण का नुकसान करा था।

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आपको बता दें कि कांग्रेस ने पांच दिन पहले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे अभिजात द्वारा नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के पास ईको-रिसॉर्ट के निर्माण के लिए मनमाने तरीके से मंजूरी ली है।


 

न्यायमूर्ति महेश सोनाक और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, पर्यावरण व वन सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और हाइडअवे हॉस्पीटैलिटी के प्रमोटर अभिजात पर्रिकर और अन्य उत्तरदाताओं को 11 मार्च तक नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है।

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चार फरवरी को नेत्रवाली पंचायत के उपसरपंच अभिजीत देसाई ने दक्षिणी गोवा में नेत्रवाली वन्यजीव अभ्यारण्य के समीप रिसोर्ट के निर्माण पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।

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