यशस्वी गुप्ता की रिपोर्ट-
सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बडीं राहत मिली है । जस्टिस संजय किशन कौल ने केन्द्र सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है की आलोक वर्मा को हटाने से पहले सलेक्ट कमेटी की सहमती लेनी चाहिए। आलोक वर्मा सीबीआई निर्देशक पर ही बने रहेंगे। कोर्ट ने कहा है की आलोक वर्मा को सारे आरोपो के आधार पर हाई पावर कमिटी एक हफ्ते के अन्दर फैसला लेगी। इस पर कांग्रेस ने अपनी प्रति्क्रिया देते हुए कहा है की बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए कांग्रेस के अनुसार बीजेपी का आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला राफेल सौदे को देखते हुए था!
जल्द ही आलोक वर्मा राफेल सौदे से जुडी फाईल खोलने वाले थे जो की बीजेपी को न गवारा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है की सरकार के पास यह फैसला लेने का कोई हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही आलोक वर्मा दोबारा सबीआई चीफ तैनात हो जाएगें पर वह अपने बचे हुए कार्यकाल मे कोई नितीगत निर्णय नही ले सकते है। इस फैसले के साथ ही सीबीआई के सारे पद पहले जैसे हो जाएगें। जिसके हिसाब से राजेश अस्थाना सीबीआई डायरेक्टर, एम. नागेश्वर राव स्पेशल डायरेक्टर के पद पर बरकरार रहेंगे। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला पू्र्व न्यायधीश गगोई ने लिया था। अक्टूबर मे राजेश अस्थाना और ओलोक वर्मा के बीच मन-मुटाव की खबरे आई थी।