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दिल्ली में आज से सम-विषम लागू…

सेंट्रल डेस्क आयुषी गर्ग:-   राजधानी में सोमवार से वाहनों के लिए सम-विषम योजना लागू हो गई है। इस बार सीएनजी वाहनों को भी छूट नहीं दी गई है। इस दौरान सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या में कमी से सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। यह योजना सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगी।

वही दिल्ली सरकार ने बसों की कमी से निपटने के लिए किराये पर 850 बसें मंगवाई गई हैं, तो कैब और ऑटो के सफर पर अतिरिक्त किराया न लगने से भी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त फेरे लगाएगी।

सम-विषम के दौरान दिल्ली सरकार के कार्यालयों का वक्त बदला गया है। सुबह 9.30 और 10.30 बजे से कामकाज शुरू होगा। देर से शुरू होने वाले दफ्तर सात बजे तक खुले रहेंगे।

इस तरह चलेंगे वाहन
वाहन के आखिरी नंबर से तय होगा कि वह सड़क पर आ सकता है या नहीं। यदि आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 है तो यह 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को सड़क पर चल सकता है। 0, 2, 4, 6, 8 नंबर वाले वाहन 4, 6, 8, 10, 12 व 14 नवंबर को चल सकते हैं।


 

बसों के शामिल होने का सिलसिला जारी
हालात से निपटने के लिए डीटीसी ने बसों की संख्या में बढ़ोतरी के टेंडर निकाले थे। इसके तहत 2000 बसें किराये पर मंगवाई गईं, लेकिन अब तक 850 बसें ही पहुंची हैं। टेंडर का वक्त बढ़ाने के बाद भी अधिक बसें नहीं शामिल नहीं हो सकीं। डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि आगे भी बेड़े में बसें शामिल किए जाने का सिलसिला जारी है।

बसों में मुस्तैद रहेंगे मार्शल
सम-विषम के दौरान बसों में अधिक भीड़ होगी, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर सभी बसों में मार्शल तैनात रहेंगे।


 

राहत के लिए उठाए गए कदम
. सरकार ने ई-रिक्शा, कैब और ऑटो संचालकों को इस दौरान यात्रियों से मीटर के मुताबिक ही किराया लेने करने की हिदायत दी है।
. डीटीसी ने भी इस दौरान हालात से निपटने के लिए किराये पर अतिरिक्त बसें ली हैं।
. ओला, उबर ने सम-विषम के लागू होने पर व्यस्त समय में भी यात्रियों से सामान्य किराया वसूलने का निर्णय लिया है।
. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सहित सभी मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के उप सभापति, पायलट, एस्कॉर्ट, एसपीजी सहित एंबुलेंस, जेल, इंफोर्समेंट स्टाफ के वाहन, अग्निशमन विभाग के वाहनों को छूट होगी।
. महिलाएं अगर गाड़ी चला रही हैं या उनके साथ 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां हैं तो छूट मिलेगी।
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