पिछले दो महीनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना जारी है. इसी कड़ी में 26 जनवरी के दिन ये सभी किसान ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं. वहीं दिल्ली पुलिस ने इस रैली को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है. इसी मामले पर आज यानि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाले हैं. जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि किसान ये रैली कर पाएंगे या नहीं.
लेकिन आपको बता दें कि आज की सुनवाई से पहले सोमवार को इसी मामले में एक सुनवाई हुई थी.जिसमें कोर्ट ने साफ किया था 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ इस मामले पर आज अपना फैसला सुनाएगी.
सोमवार को ये सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के जरिए की गई थी. जिसमें पीठ ने कहा था कि दिल्ली में कौन आएगा ऑयर कौन नहीं ये पूरी तरह दिल्ली पुलिस को फैसला होगा. क्योंकि न्यायालय प्रथम प्राधिकारी नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने वेणुगोपाल से कहा कि शीर्ष अदालत कृषि कानूनों के मामले की सुनवाई कर रही है और हमने पुलिस की शक्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा है.