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8 साल पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स

पुराने वाहनों को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार आठ साल पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ वसूलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा।

दरअसल इस टैक्स का भुगतान फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल करने के वक्त ही किया जाना होगा। हालांकि अभी इस टैक्स को लेकर अधिसूचना जारी करने से पहले प्रस्ताव पर देश की राज्य सरकारों से सलाह की जाएगी।

ग्रीन टैक्स के नए प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों पर दस से पंद्रह फीसदी ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स के तौर पर लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे सिटी बसों पर ग्रीन टैक्स कम लागू किया जाएगा।

वहीं सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स सबसे ज्यादा रहेगा। डीजल और पेट्रोल इंजन लिए अलग अलग श्रेणी तय की जाएगी। हालांकि सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रीन टैक्स की जद से बाहर रखा जाएगा। साथ ही खेती से जुड़े वाहन मालिकों को भी ग्रीन टैक्स नहीं भरना होगा।

ग्रीन टैक्स के फायदे —-

केंद्र सरकार ने ग्रीन टैक्स को लेकर अलग-अलग कई फायदे गिनाए हैं।

  • पर्यावरण को नुकसान कम होगा
  • लोगों को कम प्रदूषण करने वाले वाहनों के लिए प्रोत्साहित करना
  • प्रदूषण का स्तर कम करने में मदद मिलेगी
  • राजस्व में बढ़ोतरी होगी

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