Breaking News
Home / उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड / अप्रैल 2005 से पहले चयनित लेखपालों को मिलेगी पुरानी पेंशन इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

अप्रैल 2005 से पहले चयनित लेखपालों को मिलेगी पुरानी पेंशन इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

एक अप्रैल 2005 के पहले चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन योजना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहाल कर दी है। इसके अलावा मामले में सरकार से जवाब तलब भी किया है।

बता दे की यूपी लेखपाल संघ के कोषाध्यक्ष विनोद कुमार कश्यप की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रैल 2005 से पहले चयनित लेखपालों की पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत वेतन से कटौती करने को कहा है।

अप्रैल 2005 से पहले चयनित लेखपालों को मिलेगी पुरानी पेंशन इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

वही याची लेखपाल संघ की ओर से तर्क दिया गया कि उनका चयन एवं प्रशिक्षण सत्र 2003-04 में अगस्त 2004 में प्रशिक्षण पूरा हो गया था।

जिसके चलते इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अपने वेतन से हो रही कटौती को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत करने कती मांग की थी। इसके अलावा याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष इसी तरह का मामला 2015 में आया था।

यह भी पढ़ें: 86वें दीक्षांत समारोह में काले रंग की पोशाक व काले मास्क पर प्रतिबंध

बता दे की कोर्ट ने याची को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने का आदेश दिया था। याची के अधिवक्ता ने इसलिए तर्क दिया क्योंकि, याची की चयन प्रक्रिया एक अप्रैल 2005 से पहले शुरू हुई और पूरी हो गई।

जिसके चलते याची पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने का हकदार है। इस पर कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए मामले में सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

About News Desk

Check Also

करहल चुनाव: राजनीतिक सरगर्मियों के बीच उठी नई चर्चाओं की लहर !

करहल में हाल ही में हुए चुनावी मुकाबले ने राजनीतिक हलकों में खासी चर्चा बटोरी। …

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com