इस वक्त की बड़ी और आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश जारी किया है। आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं, एक तरफ ED की नोटिस पर नोटिस और अब पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश….दरअसल आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है। इसके बाबत दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने को कहा था। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आप को अपना कार्यालय खाली करने के लिए आदेश जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को मोहलत देते हुए 15 जून तक कार्यालय खाली करने के लिए कहा है।
हम आपको बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ AAP ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दफ्तर खाली करने के लिए कहा है। इसके साथ ही थोड़ी रियायत देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि AAP अपने नए दफ्तर के लिए केंद्र सरकार को आवेदन दे सकती है।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि संबंधित विभाग AAP के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है और उस जमीन पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर बनना है और AAP वहां पर अपना कार्यालय नहीं चला सकती है।
आपको बता दें कि यहां पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें AAP ने अपना दफ्तर बना लिया। अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जमीन दिल्ली सरकार ने AAP को आवंटित की है और इस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।