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टूलकिट केस में दिशा रवि को राहत, दिल्ली पुलिस को कोर्ट से झटका

किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट केस को लेकर गिरफ्तार की गई नेचर एक्टिविस्ट दिशा रवि को कोर्ट से राहत मिली है। दिशा रवि मंगलवार देर रात जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आ गई है। दिल्ली के एक कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में झटका दिया है। दिल्ली पुलिस ने रवि को सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ कथित रूप से साझा करने के आरोपों में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस मामले में ये कहकर जमानत दे दी कि पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूत नाकाफी और अधूरे हैं।

अदालत ने कहा कि पेश किए गए सबूत 22 वर्षीय युवती को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिक सरकार की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं। उन्हें केवल इसलिए जेल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं।

कोर्ट ने दिशा रवि को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया है। बेंगलुरु की रहने वाली दिशा रवि को अदालत के आदेश के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार रात तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। दिशा रवि  को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने 13 फरवरी को उनके बेंगलुरु के आवास से गिरफ्तार किया था। 

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