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I.N.D.I.A पर हाईकोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए I.N.D.I.A (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) का उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील वैभव सिंह और केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा उपस्थित हुए। आप को बता दें, रिट याचिका गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने कहा है कि आज तक भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने प्रतिवादी राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग करने से रोकने के लिए उनके द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल केवल लोकसभा चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए किया गया है।मीडिया रिपोर्ट की माने तो हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों की दलीलें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, “हम इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया आने दीजिए। हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे।”

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अमित महाजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) और 26 राजनीतिक दलों से जवाब मांगा है। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की।

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