आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त की जमानत याचिका पर अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त अपनी 6 महीने की कैद की सजा के खिलाफ सोमवार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं. जहां अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा किया. गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने छह महीने कैद की सजा सुनाई है. मजिस्ट्रेट कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने बीते गुरुवार(12 सितंबर) सोमदत्त को 2015 के एक मामले में दोषी पाया और उनकी अपील को खारिज कर दिया.
अतिरिक्त मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 4 जुलाई को सोमदत्त को छह महीने की कैद व दो लाख रुपया जुर्माना ठोका था. इसी मामले में अपील करने पर बीते गुरुवार को सुनवाई हुई.
#UPDATE Delhi High Court releases Aam Aadmi Party MLA Som Dutt on bail; Next date of hearing October 30. https://t.co/J13cE3y1fX
— ANI (@ANI) September 16, 2019
सदर बाजार विधानसभा के विधायक सोमदत्त के खिलाफ 2015 में गुलाबी बाग के थाने में मामला दर्ज हुआ था. उन पर विधानसभा चुनाव के दौरान एक शख्स से मारपीट करने, गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया था.
10 जनवरी 2015 की रात सोमदत्त ने समर्थकों के साथ शिकायतकर्ता संजीव राणा के साथ मारपीट की थी. अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को एक और झटका लग गया है.
विपक्ष का आरोप था कि सोमदत्त ने बेसबॉल के बैट से संजीव राणा के पैर पर वार किया था. उनके समर्थक घसीटकर सड़क पर लाए थे. सोमदत्त के वकील ने दलील थी कि वह समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण प्रचार कर रहे थे. इस दौरान कहासुनी हो गई थी.
Written by – Ashish kumar
https://youtu.be/62bvIXpoMQM